बीज, दवाई (पेस्टीसाइड्स) व खाद(उर्वरक) के लिए लाइसेंस
कृषि आदान (खाद, बीज व दवाई) के लिए लाइसेंस
खाद, बीज व दवाई के लाइसेंस के लिए कहाँ आवेदन करे
कृषि की डिग्री वाले व विना डिग्री वालों के लिए खाद, बीज व दवाई का लाइसेंस.
बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. (कृषि) :-
जिन लोगों ने कृषि में बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. की डिग्री कर रखी है उनकों खाद, बीज व दवाई तीनों का लाइसेंस मिल जायेगा. ये लोग एक साथ तीनों या एक या दो लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है.
लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है.
बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. (कृषि) के अंतर्गत कृषि, उधानिकी, कृषि इंजीनियरिंग, पैथोलोजी, पादप प्रजनन, एग्रोनोमी, कृषि विस्तार, कृषि इकोनोमी, पशु चिकित्सा, फिशरीज आदि आते है.
बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. ( जीवविज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, फार्मेसी आदि) – यदि इन लोगों के पास डिग्री के दौरान रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में होगी तो इन लोगो को खाद, बीज एवं दवाई तीनों के लाइसेंस मिल जायेंगे.
बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. ( जीवविज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फार्मेसी आदि) – यदि इन लोगों के पास डिग्री के दौरान रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में नहीं होगी तो इन लोगों को केवल बीज एवं पेस्टीसाइड का ही लाइसेंस मिलेगा.
इनको खाद का लाइसेंस नहीं मिलेगा.
बी.एस.सी., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. एवं इंजीनियरिंग ( रसायन विज्ञान) – जिन लोगों ने अपनी डिग्री रसायन विज्ञान में की है उनको तीनों लाइसेंस मिल जायेंगे.
खाद, बीज एवं पेस्टीसाइड का लाइसेंस के लिए डिप्लोमा –
जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है या जो लोग लाइसेंस के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखते है उन लोगों को लाइसेंस लेने के लिए किसी पंजीकृत/प्रमाणित संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय आदि से कृषि में डिप्लोमा करना होगा. कृषि में डिप्लोमा करने पर इन लोगो को तीनों का लाइसेंस मिल जायेगा.
बीज का लाइसेंस –
बीज का लाइसेंस लेने के लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है.
जो लोग न्यूनतम 10 वी पास है उनको बीज का लाइसेंस मिल जायेगा.
- लाइसेंस के लिए कहाँ आवेदन करे –
- फसलों के बीज, खाद/उर्वरक व पेस्टीसाइड का लाइसेंस लेने के लिए अपने जिले/तहसील/विकासखंड/पंचायतसमिति/मंडल में कृषि विभाग में संपर्क करे.
- इन तीनों का लाइसेंस कृषि विभाग से ही जारी होता है.
- सब्जियों व फलों के बीजों का व्यापर करने के लिए आवश्यक लाइसेंस के लिए उधानिकी विभाग में सम्पर्क करे.
इस तरह से कोई भी लाइसेंस लेकर खाद, बीज एवं पेस्टीसाइड का व्यापार कर सकता है.
शुरूआत में नया डीलर किसी पुराने एवं बड़े डीलर/होलसेलर से खाद बीज लेकर अपनी दुकान चला सकते है.
कुछ सालों के बाद जब उनका टर्नओवर या व्यापार ज्यादा हो जाता है तो उनकों कंपनी डायरेक्ट खाद, बीज आदि देने लग जाती है. व्यक्ति चाहे तो एक या दो या तीनों लाइसेंस एक साथ ले सकता है.
ज्यादा जानकारी के लिए इन लिंक पर क्लिक करे
लाइसेंस की फीस के लिए –
पुराने डीलर/ होलसेलर के लिए लाइसेंस नवीनीकरण ( Renew ) करने के लिए
लाइसेंस के लिए आवश्यक कागजात के लिए –